पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम के तहत हायर एजुकेशन के लिए प्राइवेट या सरकारी संस्थान में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स बैंक या वित्तीय संस्थानों से बगैर साथ ही उन्हें लोन के लिए किसी तरह की संपत्ति भी बैंक में गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगीऔर पढ़ें | मनी कंट्रोल
