शरद कोली ने कहा कि गिफ्ट पर टैक्स नियमों की बात करें तो 50,000 तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट पर पूरी रकम पर टैक्स लगता हैगिफ्ट की कीमत को ITR में जरूर दिखाएं। इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एग्जेंप्ट कैटेगरी में दिखाएंऔर पढ़ें | मनी कंट्रोल
